12 वीं सूची में शामिल 18 कार्य | नगर पालिका निगम अधिनियम एवं नियम

12 वीं सूची में शामिल 18 कार्य | नगर पालिका निगम अधिनियम एवं नियम – दोस्तों आज KK Educenter आप सब छात्रों के समक्ष 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की पूरी जानकरी आपके लिए उपलब्ध करा रहा है. इस पोस्ट के माध्यम से आप “12 वीं सूची में शामिल 18 कार्य” के बारे जानकारी हासिल कर पाएंगे जो की आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मददगार साबित होगा. हमारे इस लेख के माध्यम से विषयों की सूचि , स्थानीय लोगो के कल्याण को बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. नगरपालिका के दायरे में आने वाले कार्यो की सूचि हम इस लेख के माध्यम से आपको बता रहे है।


List of items under the 12 Schedules of the Indian Constitution (12 वीं सूची में शामिल 18 कार्य) in Hindi



शहरी स्थानीय शासन की स्थपाना के बाद अब लोगो को अपने छोटे-छोटे कार्यो के लिए प्रदेश शासन के सबसे उच्चे स्तर पर बैठे मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगानी पड़ती है क्योंकी अब उनकी छोटी-मोटी समस्याओं का हल उनके आसपास मौजूद नगर पालिका के अधिकारी ही कर देते है. भारत में नगरिय शासन प्रणाली को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था.  अधिनियम का उद्देश्य नगरिया शासन प्रणाली का पुनरुद्धार और उसे मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में सही ढंग से कार्य कर सके.

नगरपालिकाओं की स्थापना शहरो के प्रशासन के लिए की गयी थी. भारत में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है. नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पत्तनन्यास आदि.

भारत में “सत्ता का विकेंद्रीकरण” स्थानीय स्वशासन की स्थापना के बाद ही संभव हुआ था जिसमे लार्ड रिपन (Lord Riponका अहम् योगदान है और इसी कारण रिपन को भारत में “स्थानीय स्वशासन का जनक” भी कहा जाता है. 12वीं सूचि में 18 कामो को शामिल किया गया है जो की नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में ही आते है.

12 वीं सूची में शामिल 18 कार्य | नगर पालिका निगम अधिनियम एवं नियम

  1. नगर के विकास के लिए समग्र योजना बनाना.
  2. जनसुविधाएं, जिनमे मार्गो पर बिजली, पार्किंग, बस स्टैंड आदि शामिल है.
  3. नगरिया सुख सुविधाओं की व्यवस्था जैसे पार्क, खेल का मैदान आदि.
  4. समाज के कमजोर वर्ग के लोगो की हीतो की रक्षा करना जिनमे मानसिक और दिव्यांग भी शामिल है.
  5. भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा रोकना और सार्वजानिक भवनों का निर्माण करना.
  6. जन्म और मृत्यु से सम्बंधित इकट्ठा करना.
  7. बूचड़खानों और चर्म शोधनालायो का विनियमन करना.
  8. सड़क और पुल निर्माण.
  9. मलिन बस्तियों को ख़त्म करना और उनका विकास करना.
  10. अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करना.
  11. सार्वजनिक भवनों की सफाई और कूड़ा-करकट का प्रबंधन करना.
  12. औधोगिक, वाणिज्यिक व घरेलू उपयोग हेतु जल व्यवस्था.
  13. नगर में आर्थिक और सामजिक विकास की योजना बनाना.
  14. आवारा पशुओ के लिए काजी हाउस की व्यवस्था करना और उनके खिलाफ क्रूरता कम करना.
  15. शवदाह के लिए विधुत शवदाह गृह और शव गाड़ने के लिए जमीन की व्यवस्था करना.
  16. नगर में पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधे लगवाना और उनको बढ़ावा देना.
  17. शहरी गरीबी को ख़त्म करने की दिशा में काम.
  18. नगर में सांस्कृतिक, शैक्षिणिक और सुन्दरीकरण को बढ़ावा देना.
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